कर्नाटक में कांग्रेस विधायक के घर से ₹1.41 करोड़ जब्त

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कर्नाटक । 16 अगस्त 25 ।  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कर्नाटक कांग्रेस विधायक सतीश कृष्ण सैल के घर से 1.41 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है। ED ने उनके और परिवार के बैंक लॉकरों से 6.75 किलो गोल्ड की ज्वेलरी और बिस्किट बरामद किए हैं।

ED ने बताया कि तलाशी में मिले कैश और सोने के अलावा ₹14.13 करोड़ जमा वाले बैंक अकाउंट भी फ्रीज किए गए हैं और कई अहम दस्तावेज, ई-मेल व रिकॉर्ड भी जब्त हुए हैं। सैल उत्तर कन्नड़ जिले की कारवार विधानसभा सीट से विधायक हैं।

मामला साल 2010 में हुए अवैध लौह अयस्क के निर्यात से जुड़ा है। सैल पर आरोप है कि उन्होंने अन्य कंपनियों और बेलकेरी पोर्ट के अधिकारियों के साथ मिलकर करीब 1.25 लाख मीट्रिक टन आयरन गैरकानूनी तरीके से बाहर भेजा था, जिसकी कुल कीमत ₹86.78 करोड़ बताई गई है।

ED ने 5 कंपनियों में भी छापेमारी की

ED अधिकारियों ने बताया कि 13-14 अगस्त को कर्नाटक, गोवा, मुंबई और दिल्ली में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान MLA के अलावा कई कंपनियों के ठिकानों पर छापे मारे गए, जिनमें अशापुरा माइनेकेम, श्री लाल महल, स्वस्तिक स्टील्स, ILC इंडस्ट्रीज, श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर मिनरल्स शामिल हैं।

ED का कहना है कि यह निर्यात उस समय किया गया था जब इसे अंकोला वन विभाग ने पहले ही जब्त कर रखा था। इस मामले की जांच की शुरुआत कर्नाटक लोकायुक्त ने 2010 में की थी, जिसमें बेल्लारी से बेलकेरी पोर्ट तक लगभग 8 लाख टन अवैध लौह अयस्क ले जाने का खुलासा हुआ था।

सैल को पहले 7 साल की जेल हुई थी

सैल और इन कंपनियों को बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट (MPs/MLAs कोर्ट) ने पहले ही अवैध निर्यात के मामले में दोषी ठहराया था, हालांकि बाद में कर्नाटक हाई कोर्ट ने विधायक की 7 साल की सजा पर रोक लगा दी थी।

सेवानिवृत्त लोकायुक्त न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े के नेतृत्व वाली एक टीम की एक शिकायत के आधार पर स्पेशल कोर्ट ने अक्तूबर 2024 में सतीश सैल को सात साल की जेल और 44 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी।

सैल ने कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील की थी। अपील पर विचार करते हुए न्यायालय ने सजा पर रोक लगा दी थी और जमानत देते हुए जुर्माने की राशि का 25 परसेंट जमा करने का निर्देश दिया था।

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