सुप्रीम कोर्ट बोला-ED ठगों की तरह काम नहीं कर सकती- कानून के दायरे में रहना होगा
नई दिल्ली, 08 अगस्त ,2025 - सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के कामकाज को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह एजेंसी कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई कर सकती है और किसी भी हालत में ठगों की तरह काम करने की अनुमति नहीं दी जा…